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प्रिंसिपल को न्यायालय का सम्मन

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बालेंद शुक्ला ने मारपीट एवं गाली-गलौज के मामले के आरोपित डीएवी पब्लिक स्कूल इटावा के प्रिंसिपल बी आनंद कुमार के विरुद्ध घटना सत्य पाकर मामले में संज्ञान लेते हुए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया. ज्ञात हो कि डीएवी पब्लिक स्कूल इटावा के हिंदी शिक्षक […]

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बालेंद शुक्ला ने मारपीट एवं गाली-गलौज के मामले के आरोपित डीएवी पब्लिक स्कूल इटावा के प्रिंसिपल बी आनंद कुमार के विरुद्ध घटना सत्य पाकर मामले में संज्ञान लेते हुए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया. ज्ञात हो कि डीएवी पब्लिक स्कूल इटावा के हिंदी शिक्षक परिवादी चंदन कुमार ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाया है

कि उन्होंने शिक्षक परिवादी के साथ सभी शिक्षक और विद्यार्थियों के समक्ष मारपीट और गाली-गलौज की. परिवादी ने घटना का कारण बताया कि वह अनुबंध के आधार पर शिक्षक पद पर कार्यरत हैं. स्थायी करने के लिए प्रिंसिपल ने घरेलू काम करने को कहा था और परिवादी द्वारा एक-दो बार काम कर भी दिया. मगर जब परिवादी द्वारा इसका विरोध किया तो आरोपित ने इस तरह की घटना परिवादी के साथ की.

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