आरोपित को डांट-फटकार कर किया रिहा

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित चेरिया बरियारपुर थाने के एकंबा निवासी जाना यादव, विनय यादव ,हरिकांत यादव को अंतर्गत धारा 341 ,323 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 03 के तहत डांट फटकार कर एवं चेतावनी देकर रिहा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 17, 2018 4:53 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित चेरिया बरियारपुर थाने के एकंबा निवासी जाना यादव, विनय यादव ,हरिकांत यादव को अंतर्गत धारा 341 ,323 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 03 के तहत डांट फटकार कर एवं चेतावनी देकर रिहा किया.

अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल 17 गवाहों की गवाही करायी गयी. सभी आरोपितों पर आरोप है कि पांच मई 2007 को 4:00 बजे शाम में एक राय होकर ग्रामीण सूचिका जरीना खातून के घर में घुसकर सूचिका के पति पर जानलेवा हमला किया. उसको बचाने सूचिका की पुत्री रवीना खातून आयी तो उसे हंसुआ से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 64/2007 के तहत दर्ज करायी थी.