पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में पति को दो साल सश्रम कैद

सास, देवर,ननद को डांट फटकार कर रिहा किया गया बेगूसराय (कोर्ट) : एसडीजेएम मीना कुमारी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने मामले के आरोपित पति अंगद कुमार चंद्रवंशी, सास लक्ष्मी देवी, देवर पंकज चंद्रवंशी, ननद सोनी कुमारी को अंतर्गत धारा 498-ए ,323 ,341 भारतीय दंड विधान में एवं दहेज अधिनियम की धारा 3/4 के तहत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 17, 2018 9:16 AM
सास, देवर,ननद को डांट फटकार कर रिहा किया गया
बेगूसराय (कोर्ट) : एसडीजेएम मीना कुमारी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने मामले के आरोपित पति अंगद कुमार चंद्रवंशी, सास लक्ष्मी देवी, देवर पंकज चंद्रवंशी, ननद सोनी कुमारी को अंतर्गत धारा 498-ए ,323 ,341 भारतीय दंड विधान में एवं दहेज अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दोषी पाया. न्यायालय ने आरोपित पति अंगद चंद्रवंशी को दो साल सश्रम कारावास की सजा के साथ ही 2800 अर्थदंड की भी सजा सुनायी. बाकी दोषी लोगों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत डांट-फटकार एवं चेतावनी देकर रिहा कर दिया. इसी मामले के अन्य आरोपित महेंद्र चंद्रवंशी, घनश्याम चंद्रवंशी को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एसडीपीओ सतीश चंद्र पांडे ने छह गवाहों की गवाही करायी.
सभी आरोपितों पर आरोप है कि सूचिका रितु देवी की शादी हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार 8 मार्च 2007 को मुफस्सिल थाना के उलाव निवासी आरोपित पति अंगद चंद्रवंशी के साथ संपन्न हुई. शादी के बाद सभी ससुराल वालों ने एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल और दो भर सोने की जेवर के लिए ऋतु देवी को प्रताड़ित करने लगे और घर से भगा दिया. घटना की प्राथमिकी सूचिका रितु देवी ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 81/ 2009 के तहत दर्ज करायी थी.

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