नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित को 10 साल की सजा
बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने नाबालिग से बलात्कार के मामले के आरोपित बरौनी थाना के नीगा निवासी मो फहीम को अंतर्गत धारा 376 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर 10 साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी एवं पोक्सो की धारा […]
बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने नाबालिग से बलात्कार के मामले के आरोपित बरौनी थाना के नीगा निवासी मो फहीम को अंतर्गत धारा 376 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर 10 साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी एवं पोक्सो की धारा 4 एवं 6 में दोषी पाकर 10-10 साल सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल आठ गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि तीन फरवरी 2015 को ग्रामीण सूचिका की 13 वर्षीया पुत्री का अपहरण बहला-फुसलाकर शादी के नियत से कर लिया और उसे अन्यत्र ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने बरौनी थाना कांड संख्या 44 /15 के तहत दर्ज करायी है.