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Begusarai News : डबल मर्डर केस में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की मिली सजा

Begusarai News : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने शाम्हो प्रखंड अंतर्गत अकबरपुर पुरानी डीह में हुई डबल मर्डर मामले में 12 आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 302/49 मे दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई.

By Prabhat Khabar News Desk | November 21, 2024 9:48 PM

बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने शाम्हो प्रखंड अंतर्गत अकबरपुर पुरानी डीह में हुई डबल मर्डर मामले में 12 आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 302/49 मे दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 148 में 2 साल कारावास एवं 2 हजार अर्थदंड की सजा एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाकर 2 साल कारावास एवं 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई. न्यायालय ने इस दोहरे हत्याकांड में शाम्हो थाना के अकबरपुर पुरानी डीह निवासी रोशन सिंह, रवींद्र सिंह, रणधीर कुमार उर्फ दुखा, सुनील सिंह, सुधीर सिंह, संजीव सिंह, मिथिलेश सिंह, कोमल सिंह, शालीग्राम सिंह, अनिल सिंह, मनोज सिंह और रंजीत सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 148, 149 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाकर सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप कुशवाहा ने कुल 10 गवाहों की गवाही कराई जबकि सूचक की ओर से अधिवक्ता शाह इज्जूर रहमान ने न्यायालय में सूचक का पक्ष रखा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मंसूर आलम, शशि भूषण झा ने आरोपित का पक्ष न्यायालय में रखा. आपको बता दें कि इस दोहरे हत्याकांड में सभी आरोपित वर्ष 2015 में जिला न्यायालय से रिहा किये जा चुके थे. सूचक ने जिला जज के रिहाई आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दाखिल किया था. जिसमें हाईकोर्ट ने फिर से मुकदमे को खोलते हुए चार महीने के अंदर मामले को निष्पादन करने का आदेश जिला न्यायालय को दिया था. यह मामला सुप्रीम कोर्ट न्यायालय तक पहुंची थी. जिस कारण यह मामला जिले का चर्चित मामला बना हुआ था और सब की निगाहें इस दोहरे हत्याकांड में दूसरी बार हो रही सुनवाई पर टिकी थी. दूसरी बार हो रही सुनवाई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सवा आलम के द्वारा इस दोहरे हत्याकांड में सभी 12 आरोपित को सजा सुनाते ही न्यायालय में आये आरोपित के परिजन रोने लगे. अकबरपुर पुरानी डीह निवासी सूचक मुकेश सिंह ने नयागांव थाना कांड संख्या 13/ 2004 मामला दर्ज कराते हुए सभी आरोपित पर आरोप लगाया कि दिनांक 8 मार्च 2004 को रात्रि 8:00 बजे में शाम्हो प्रखंड अंतर्गत अकबरपुर पुरानी डीह गांव के ठाकुरबाड़ी के पास सूचक मुकेश सिंह के भाई सिपुल सिंह और ललन सिंह को घेरकर आरोपितों ने गोली मारकर हत्या कर दिया.

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