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बेगूसराय मॉब लिंचिंग केस : बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी कर बेगूसराय में तीन कथित अपहरणकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले की रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया है. एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि दोषी पायेगये लोगों के खिलाफ क्या कदम उठायेगये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 11, 2018 9:56 PM

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी कर बेगूसराय में तीन कथित अपहरणकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले की रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया है. एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि दोषी पायेगये लोगों के खिलाफ क्या कदम उठायेगये और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये, सहित मामले पर उनके छह सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट देने की संभावना है.

आयोग ने पाया कि संदेह होने पर भी पुलिस अधिकारियों को बुलाया जाना चाहिए था और स्कूल प्रशासन को आगे आकर कानूनी तरीके से काम करना चाहिए था. उसने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कानूनी कार्रवाई करने की बजाय लोग संदेह के आधार पर एकत्रित हुए और तीन लोगों की हत्या कर दी. बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि शुक्रवार को छौराही ब्लॉक के अधीन नारायणपुर गांव में भीड़ ने 11 वर्षीय स्कूली छात्रा का अपहरण करने का केवल संदेह होने पर तीन लोगों की पीट पीटकर हत्या कर दी थी.

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