सीबीआई ने चेरियाबरियापुर थाने में दर्ज करायी थी प्राथमिकी
बेगूसराय : सीबीआई की छापेमारी के दौरान पैतृक घर से बरामद कारतूस मामले में नामजद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने सोमवार को मंझौल के अनुमंडल कोर्ट में सरेंडर कर दिया.
इसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्र के आदेश पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया. सूत्रों के अनुसार चंद्रशेखर वर्मा को बेगूसराय पुलिस और सीबीआई की टीम विशेष पूछताछ के लिए रिमांड पर भी ले सकती है.
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की पिछली सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर सरकार और जांच एजेंसी को फटकार लगायी थी.
जब्त किये गये सभी कारतूसों को जांच के लिए 18 अगस्त को एफएसएल पटना भेजा गया था. 19 अगस्त को जांच रिपोर्ट मिली, जिससे खुलासा हुआ था कि मंजू वर्मा के घर से जितने भी कारतूस बरामद किये गये थे, वे सभी अवैध हैं. एफएसएल जांच रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी के आदेश दिये गये थे.
पति का नाम आने पर मंजू ने मंत्री पद से दिया था इस्तीफा
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद अचानक चंद्रशेखर वर्मा सुर्खियों में आ गया. सीबीआई ने शेल्टर होमकांड के मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर की मोबाइल सीडीआर खंगाली, तो चंद्रशेखर वर्मा से 17 बार बातचीत होने की पुष्टि हुई थी. इसके बाद मंजू वर्मा को समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. मंजू वर्मा बेगूसराय के चेरियाबरियापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं.
घर से मिले थे 50 कारतूस
17 अगस्त को मंजू वर्मा के श्रीपुर अर्जुन टोला स्थित आवास पर सीबीआई की छापेमारी के दौरान 50 अवैध कारतूस बरामद किये गये थे. इनमें 323 बोर के 18, 8 एमएम बोर के 10, 7.62 बोर के 19 और थ्री नोट थ्री बोर के छह कारतूस बरामद किये गये थे. ये सभी कारतूस आम आदमी के लिए प्रतिबंधित हैं.