बेगूसराय : बेगूसराय कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. वारंट बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल न्यायालय के एसीजेएम कोर्ट की और से जारी किया गया है. विदित हो कि अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में रद्द होने के बाद से मंजू वर्मा फरार चल रही है. मंजू की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पड़ी करते हुए कहा था कि मंजू का क्या प्रभाव है कि उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.
दूसरी ओर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऑल इज नॉट वेल. समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगायी है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई समय पर चार्जशीट दाखिल करे. कोर्ट ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की कोई खोज खबर नहीं होने पर बिहार सरकार को फटकार लगायी है. कोर्ट ने पूछा है कि मंजू वर्मा फिलहाल कहां है, इसका जल्द पता लगाया जाये.
मंजू के पति ने सोमवार को किया था सरेंडर
मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर किया था. चंद्रशेखर की गिरफ्तारी को लेकर कई दिनों से पुलिस छापेमारी कर रही थी. लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लग रहा थे. मौका मिलते ही बेगूसराय के मंझौल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने के दौरान कहा था कि मेरी पत्नी का कोई कसूरवार नहीं है. जब शाहबुद्दीन के घर से हथियार मिलता था तो उनकी वाइफ हीना शहाब दोषी नहीं हुई तो मेरी वाइफ कैसे दोषी हो सकती है.
गौरतलब हो कि 17 अगस्त को चेरिया बरियारपुर थाना के श्रीपुर गांव में मंजू वर्मा के घर से छापेमारी में 50 अवैध कारतूस बरामद किया था. इस मामले में चंद्रशेखर और मंजू वर्मा को आरोपित बनाया गया था. दोनों पति-पत्नी बेगूसराय और पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. लेकिन दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गयी थी. वहीं, मंजू वर्मा अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं.