पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की बढ़ी मुश्किल, इश्तेहार व कुर्की-जब्ती का आदेश जारी
बेगूसराय : सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार बिहार सरकार की आलोचना के बाद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा पर पुलिस की नकेल कसती जा रही है. पुलिस द्वारा पूर्व समाज कल्याण मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. इस बीच पूर्व […]
बेगूसराय : सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार बिहार सरकार की आलोचना के बाद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा पर पुलिस की नकेल कसती जा रही है. पुलिस द्वारा पूर्व समाज कल्याण मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. इस बीच पूर्व मंत्री के आत्मसमर्पण करने के लिए आने की अफवाह पर शुक्रवार को दिन भर कोर्ट परिसर में गहमा-गहमी का माहौल दिखा. हालांकि पूर्व मंत्री द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया.
वहीं, चेरियाबरियारपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक के द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में इश्तेहार एवं कुर्की के लिए प्रस्तुत आवेदन पर पीपीओ शैलेंद्र कुमार ने बहस की. जिसमें बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण महतो के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत हेतु जाने की बात कहते हुए विरोध किया गया. वहीं सुनवाई के उपरांत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात त्रिवेदी ने इश्तेहार और कुर्की निकालने हेतु आदेश जारी किया.
इससे पहले डीजीपी केएस द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा था कि पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की जल्द ही गिरफ्तारी होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री के आवास की कुर्की-जब्ती के लिए भी अदालत से मांग की गयी है. आज कुर्की-जब्ती का आदेश कोर्ट से मिलने की उम्मीद है. गिरफ्तारी के लिए कोई सीमा नहीं होती, हम पूरजोर प्रयास कर रहे हैं. पूर्व मंत्री की तलाश में बेगूसराय पुलिस अब बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी छापेमारी कर रही है. सूत्रों की माने तो गुरुवार को भी नालंदा, बिहारशरीफ, रांची, मुजफ्फरपुर सहित अन्य जगहों पर छापेमारी की गयी.
क्या है मामला
मंजू वर्मा के श्रीपुर अर्जुन टोला स्थित आवास पर सीबीआई के 17 अगस्त को हुई छापेमारी के दौरान पचास राउंड अवैध कारतूस बरामद किये गये थे. सीबीआई ने पूर्व मंत्री के घर के कमरा नंबर-2 में रखें एक बॉक्स से .323 बोर के 18 कारतूस, 8 एमएम बोर के 10 कारतूस, 7.62 बोर के 19 कारतूस एवं थ्री नोट थ्री बोर का छह कारतूस बरामद किये थे. उक्त सभी कारतूस आम आदमी को रखने के लिए प्रतिबंधित है. इसको लेकर सीबीआई द्वारा मंजू वर्मा से पूछताछ भी की गयी थी. इसके बाद मंजू वर्मा और उनके पति पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था. इसके बाद उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था. आर्म्स एक्ट के ही मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने 29 अक्टूबर को मंझौल के एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था.