7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बेगूसराय : 48 घंटे में दाखिल होगी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ चार्जशीट

बेगूसराय : घर से अवैध बरामदगी मामले में जेल गयीं पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. एक ओर जहां 48 घंटे के भीतर पूर्व मंत्री व उनके पति के विरुद्ध पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की पूछताछ के […]

बेगूसराय : घर से अवैध बरामदगी मामले में जेल गयीं पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. एक ओर जहां 48 घंटे के भीतर पूर्व मंत्री व उनके पति के विरुद्ध पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की पूछताछ के बाद अब सीबीआई भी पूर्व मंत्री को रिमांड पर लेकर विशेष पूछताछ कर सकती है.
मामले में एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल होते ही स्पीडी ट्रायल की सिफारिश की जायेगी.
उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटे में चार्जशीट दाखिल कर दी जायेगी. इससे पूर्व 23 नवंबर को करीब छह घंटे तक जिला पुलिस ने पूर्व मंत्री को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की थी. सूत्रों की मानें तो कई अहम राज उभर कर सामने आये हैं. हालांकि मामला हाई प्रोफाइल रहने के कारण पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है.
मालूम हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम ने 17 अगस्त को पूर्व मंत्री के पैतृक घर अर्जुन टोल (चेरियाबरियारपुर) में छापेमारी की थी, जहां उनके घर से 50 कारतूस मिले थे. सीबीआई के डीएसपी उमेश प्रसाद ने स्थानीय थाने में कांड संख्या 143/18 के तहत पूर्व मंत्री व उनके पति को नामजद किया था.
मामले में 29 अक्टूबर को चंद्रशेखर वर्मा ने कोर्ट में सरेंडर किया था, वहीं मंजू वर्मा 20 नवंबर को नाटकीय ढंग से कोर्ट में सरेंडर कर चुकी है. फिलहाल दोनों ही न्यायिक हिरासत में मंडल कारा में बंद है. लंबे अर्से तक फरार रहने के कारण 17 व 18 नवंबर को उनके घर की कुर्की भी हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 नवंबर को जदयू ने पूर्व मंत्री को पार्टी से निलंबित कर दिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें