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पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

बेगूसराय : आर्म्स एक्ट मामले में आत्मसमर्पण कर 15 दिनों से जेल में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री के द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में जमानत के लिए दाखिल अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई. जानकारी अनुसार उक्त अर्जी सोमवार को पूर्व समाज कल्याण मंत्री के अधिवक्ता सत्यनारायण महतो के द्वारा मंझौल कोर्ट […]

बेगूसराय : आर्म्स एक्ट मामले में आत्मसमर्पण कर 15 दिनों से जेल में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री के द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में जमानत के लिए दाखिल अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई. जानकारी अनुसार उक्त अर्जी सोमवार को पूर्व समाज कल्याण मंत्री के अधिवक्ता सत्यनारायण महतो के द्वारा मंझौल कोर्ट में दाखिल किया गया था. जिस पर आज अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात त्रिवेदी ने सुनवाई की. पूर्व समाज कल्याण मंत्री के अधिवक्ता ने बताया कि सुनवाई के उपरांत जमानत के लिए दाखिल अर्जी को न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया.

ज्ञात हो कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के जांच के दौरान सीबीआई द्वारा पूर्व मंत्री के पति चंद्रशेखर वर्मा के पैतृक आवास चेरियाबरियारपुर प्रखंड के अर्जुन टोल गांव में छापेमारी की थी. जिसमें सीबीआई डीएसपी द्वारा 50 अवैध जिंदा कारतूस बरामदगी मामले में वर्मा दम्पत्ति पर कांड संख्या-143/18 के तहत मामला दर्ज कराया था. मामला दर्ज होने के बाद वर्मा दम्पत्ति द्वारा जिला न्यायालय एवं हाईकोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत हेतु अर्जी खारिज होने के उपरांत पूर्व मंत्री के पति चंद्रशेखर वर्मा ने मंझौल न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया.

पूर्व मंत्री अग्रिम जमानत की आस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगायी थी. मगर निचली अदालत से उन्हें कुछ छूट नहीं मिली. हालांकि, वर्मा दम्पत्ति के अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत हेतु जाने की बात कहते हुए फरारी घोषित कर कुर्की की कार्रवाई टालने के लिए मोहलत देने का अनुरोध किया. लेकिन अदालत ने पूर्व मंत्री के अधिवक्ता के दलील को खारिज करते हुए पूर्व मंत्री को फरारी घोषित कर कुर्की जब्ती का आदेश जारी कर दिया था. उसके बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई के एक दिन बाद ही पूर्व मंत्री द्वारा भी मंझौल न्यायालय में हाजिर होकर आत्मसमर्पण कर दिया गया था.

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