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पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत पर सुनवाई 22 दिसंबर को

बेगूसराय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीवान अब्दुल अजीज खान ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के जमानत आवेदन पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग की. अगली सुनवाई की तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मोहम्मद सैयद […]

बेगूसराय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीवान अब्दुल अजीज खान ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के जमानत आवेदन पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग की. अगली सुनवाई की तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मोहम्मद सैयद मंसूर आलम ने बहस की. जबकि, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर वर्मा ने बहस की.

विदित हो कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर मुजफ्फरपुर बालिका कांड के सिलसिले में सीबीआई द्वारा छापेमारी की गयी थी. जिसमें घर से 50 कारतूस बरामद किये गये. पुलिस ने मंजू वर्मा और पति चंद्रशेखर वर्मा को आरोपित करते हुए चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 143 /18 दर्ज करायी थी. ज्ञात हो कि आरोपित मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत आवेदन को जिला जज बेगूसराय और पटना उच्च न्यायालय पूर्व में ही खारिज कर चुकी है. इसी मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उसके पति चंद्रशेखर वर्मा न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.

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