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पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

बेगूसराय : आर्म्स एक्ट में जेल में बंद बिहार सरकार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका एक बार फिर कोर्ट ने खारिज कर दी है. पूर्व मंत्री के जमानत याचिका पर बुधवार को बेगूसराय कोर्ट में सुनवाई की गयी. इस पहले आज सभी पहलुओं पर दलील सुनने के बाद जज ने […]

बेगूसराय : आर्म्स एक्ट में जेल में बंद बिहार सरकार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका एक बार फिर कोर्ट ने खारिज कर दी है. पूर्व मंत्री के जमानत याचिका पर बुधवार को बेगूसराय कोर्ट में सुनवाई की गयी. इस पहले आज सभी पहलुओं पर दलील सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिका पर सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जज पीयूष कमल दीक्षित ने की. फैसला सुरक्षित रखे जाने के बादसबकी नजर इसी बात पर टिकी थी कि मंजू वर्मा को अदालत से जमानत मिल पायेगी या नहीं. इस दौरान मंजू वर्मा के समर्थक काफी संख्या में कोर्ट परिसर में मौजूद रहे.

मालूम हो कि मंजू वर्मा ने अदालत में जमानत की अर्जी दी थी, जिसकी सुनवाई आज की गयी. विदित हो कि 30 दिसंबर 2018, रविवार को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा दांत के में दर्द की शिकायत के बाद सदर अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया था. जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप किया था. डॉक्टरों ने मंजू वर्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहने के कारण उनके दांत को निकालने से इन्कार कर दिया था. डॉक्टर ने जब उनके दांत को निकालने से इन्कार कर दिया तो वे अस्पताल में ही रो पड़ी.

क्या है मामला
मंजू वर्मा के श्रीपुर अर्जुन टोला स्थित आवास पर सीबीआई के 17 अगस्त को हुई छापेमारी के दौरान पचास राउंड अवैध कारतूस बरामद किये गये थे. सीबीआई ने पूर्व मंत्री के घर के कमरा नंबर-2 में रखें एक बॉक्स से .323 बोर के 18 कारतूस, 8 एमएम बोर के 10 कारतूस, 7.62 बोर के 19 कारतूस एवं थ्री नोट थ्री बोर का छह कारतूस बरामद किये थे. उक्त सभी कारतूस आम आदमी को रखने के लिए प्रतिबंधित है. इसको लेकर सीबीआई द्वारा मंजू वर्मा से पूछताछ भी की गयी थी. इसके बाद मंजू वर्मा और उनके पति पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था. इसके बाद उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था.

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