13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

50 लाख बैंक डकैती मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास

बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी कुमारी ने छौड़ाही यूको बैंक में डकैती करने के मामले में आरोपित भगवानपुर थाना के नरहरीपुर निवासी रिपुसूदन राय व वं छौड़ाही थाना के राजोपुर निवासी गुड्डू कुमार व बखरी थाने के सोनमा निवासी मनीष कुमार सिन्हा को धारा 395, 397, 120 बी भारतीय दंड विधान में […]

बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी कुमारी ने छौड़ाही यूको बैंक में डकैती करने के मामले में आरोपित भगवानपुर थाना के नरहरीपुर निवासी रिपुसूदन राय व वं छौड़ाही थाना के राजोपुर निवासी गुड्डू कुमार व बखरी थाने के सोनमा निवासी मनीष कुमार सिन्हा को धारा 395, 397, 120 बी भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर आजीवन कारावास व पांच- पांच लाख अर्थदंड की सजा सुनायी.

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक शंभु रजक ने कुल सात गवाहों की गवाही करायी, जिसमें महत्वपूर्ण गवाह रंजीत कुमार, राज रतन, सुनील झा, पीयूष कुमार, शंभु नाथ झा ,अनिल कुमार और बिंदेश्वरी पासवान की गवाही काफी अहम रही.
सभी आरोपितों पर आरोप है कि तीन फरवरी 2014 को एक बजे दिन में छौड़ाही यूको बैंक खोदावंदपुर के सामने घातक हथियार का प्रयोग कर रंजीत कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया और बंदूक व कैश बॉक्स, जिसमें 50 लाख रुपये लूट लिए. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन छौड़ाही यूको बैंक के वरीय पदाधिकारी सूचक शंभु नाथ झा ने खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 31/2014 के तहत दर्ज करायी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें