हाथ काटने के मामले में पांच साल सश्रम कारावास

बेगूसरायड : फास्ट ट्रैक के पीठासीन पदाधिकारी प्रेमचंद पांडे ने प्राणघातक हमला कर हाथ काटने मामले के आरोपित नयागांव थाना निवासी पति अQरुण सिंह एवं पत्नी इंदु देवी को अंतर्गत धारा 341 326 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर आरोपित इंदु देवी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत 10000 के व्यक्तिगत बांड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 12, 2019 7:35 AM

बेगूसरायड : फास्ट ट्रैक के पीठासीन पदाधिकारी प्रेमचंद पांडे ने प्राणघातक हमला कर हाथ काटने मामले के आरोपित नयागांव थाना निवासी पति अQरुण सिंह एवं पत्नी इंदु देवी को अंतर्गत धारा 341 326 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर आरोपित इंदु देवी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत 10000 के व्यक्तिगत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया. जबकि आरोपित अरुण सिंह को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10000 अर्थदंड की भी सजा सुनायी.

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 8 जून 2008 को 11:00 बजे दिन में नयागांव स्थित ग्रामीण सूचक रामाश्रय सिंह के घर पर समान आशय से सूचक रामाश्रय सिंह को घेर कर हत्या करने के नियत से अपने हाथों लिए कुदाल से सूचक के सिर पर मारा. सूचक द्वारा छिपने के कारण सूचक का बाया हाथ कुदाल से कट कर गिर गया. घटना की प्राथमिकी ग्रामीण सूचक ने नयागांव थाना कांड संख्या 39/2008 के तहत दर्ज करायी है.

Next Article

Exit mobile version