प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट). प्राणघातक हमला मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के पिढ़ौली निवासी सुशील कुंवर, लालटुन कुंवर, सुनील कुंवर, सुधीर कुंवर को तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मो जुबैर ने 4 गवाहों की गवाही करायी, जबकि बचाव पक्ष […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 12, 2014 11:03 PM

बेगूसराय(कोर्ट). प्राणघातक हमला मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के पिढ़ौली निवासी सुशील कुंवर, लालटुन कुंवर, सुनील कुंवर, सुधीर कुंवर को तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मो जुबैर ने 4 गवाहों की गवाही करायी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रसन्न कुमार सिंह ने बहस की. आरोपितों पर आरोप था कि 6 अगस्त, 2002 को ग्राम पिढ़ौली में ग्रामीण सूचक पवनदेव कुंवर पर गोली चलायी, जो उसके कान की बगल से निकल गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने तेघड़ा थाना कांड संख्या-121/02 तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है.

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