संदेह का लाभ देकर रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). प्राणघातक हमला मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के बखड्डा निवासी नरेश यादव, अंकित कुमार, चमकलाल यादव, देवो यादव व बुधन यादव को तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश श्रीवास्तव ने संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी सियाराम पंडित ने चार गवाहों की गवाही करायी गयी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 14, 2014 6:06 PM

बेगूसराय (कोर्ट). प्राणघातक हमला मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के बखड्डा निवासी नरेश यादव, अंकित कुमार, चमकलाल यादव, देवो यादव व बुधन यादव को तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश श्रीवास्तव ने संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी सियाराम पंडित ने चार गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 22 अप्रैल, 2010 को एक राय होकर लाठी, डंडा, भाला व बरछी से लैस होकर ग्रामीण सूचक मणिकांत कुमार के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या-81/10 तहत दर्ज करायी थी.

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