आग लगाने की आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने आग लगाने के मामले की आरोपित नगर थाना, तेलिया पोखर निवासी जानकी देवी व लक्ष्मी देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 20 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 15, 2014 7:02 PM

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने आग लगाने के मामले की आरोपित नगर थाना, तेलिया पोखर निवासी जानकी देवी व लक्ष्मी देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 20 मई, 2001 की आठ बजे सुबह में जमीन विवाद एवं मुकदमे को लेकर सूचक ग्रामीण मशहरू साह के घर पर आकर सूचक की पत्नी को मुकदमा उठाने को कहा. नहीं मानने पर मारपीट की एवं घर में आग लगा दी. घटना की प्राथमिकी परिवादी ने न्यायालय में परिवाद पत्र 583सी/01 तहत दर्ज करायी है. ज्ञात हो कि इस मामले के एक आरोपित माया देवी की विचारण के दौरान मौत हो गयी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जंग बहादुर साहु ने बहस की.

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