कोर्ट में कई थानाध्यक्षों को सदेह हाजिर होने का आदेश
बेगूसराय (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने महीनों से लंबित हत्या, रंगदारी, नारकोटिक एक्ट से संबंधित अग्रिम जमानत में विभिन्न थानेदारों द्वारा केस डायरी नहीं भेजने के कारण न्यायालय ने विभिन्न थानाध्यक्षों को सदेह उपस्थित होकर कारणपृच्छा दाखिल करने का आदेश जारी किया है. हत्या के एक मामले में साहेबपुरकमाल थाना […]
बेगूसराय (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने महीनों से लंबित हत्या, रंगदारी, नारकोटिक एक्ट से संबंधित अग्रिम जमानत में विभिन्न थानेदारों द्वारा केस डायरी नहीं भेजने के कारण न्यायालय ने विभिन्न थानाध्यक्षों को सदेह उपस्थित होकर कारणपृच्छा दाखिल करने का आदेश जारी किया है.
हत्या के एक मामले में साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या-125/14 से संबंधित अग्रिम जमानत संख्या-914/14 में पिछले छह महीने से केस डायरी की मांग की जा रही है, परंतु आज तक डायरी अप्राप्त है. एक दूसरा मामला नगर थाना कांड संख्या-612/13 में दाखिल अग्रिम जमानत संख्या-1772/13 में डायरी की मांग किये एक वर्ष से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज तक डायरी अप्राप्त है.
तीसरा थाना कांड संख्या-490/13 में दाखिल जमानत में डायरी की मांग पिछले 10 महीने पहले की गयी थी, परंतु आज तक डायरी अप्राप्त है. आज जिला जज ने तीनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थानाध्यक्षों को कारणपृच्छा दाखिल करने का आदेश दिया है.
इस मामले के अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहु ने बताया कि लोक अभियोजक कार्यालय से बार-बार डायरी भेजने के लिए नोटिस भेजा जाता है, फिर भी डायरी थानेदारों द्वारा नहीं भेजी जाती है. यह न्यायालय के आदेश की अवहेलना है. किस परिस्थिति में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में थानेदार केस डायरी नहीं भेज रहे हैं, जबकि आरक्षी अधीक्षक द्वारा समय-समय पर मीटिंग की जा रही है तथा सभी कार्यों की समीक्षा की जाती है.