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हत्या के आरोपित पति, ससुर सहित 10 आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्रीनिवास नारायण सिंह ने दहेज हत्या मामले के आरोपित शाम्हों थाना टोटहा निवासी पति देव निरंजन सिंह, ससुर कामेश्वर झा, पिंकी देवी, सुनील झा, मनीषा झा, श्रवण झा, सोना देवी, रिंकु देवी, प्रसिद्ध झा, पंकज झा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 24, 2014 9:02 PM

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्रीनिवास नारायण सिंह ने दहेज हत्या मामले के आरोपित शाम्हों थाना टोटहा निवासी पति देव निरंजन सिंह, ससुर कामेश्वर झा, पिंकी देवी, सुनील झा, मनीषा झा, श्रवण झा, सोना देवी, रिंकु देवी, प्रसिद्ध झा, पंकज झा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से 2 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 21 अप्रैल, 2008 से 22 अप्रैल 2008 के बीच सूचक तेघड़ा थाना, बरौनी बरियारपुर निवासी विश्वंभर पाठक की बहन सुधा देवी को दहेज नहीं लाने पर हत्या कर दी थी.

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