प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित खोदाबंदपुर थाना के बिदुलिया निवासी रामसोगारथ सहनी, फूलेना सहनी, रामाशीष सहनी, रामवृक्ष सहनी, कामेश्वर सहनी, कारी सहनी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 3 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 24, 2014 9:02 PM

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित खोदाबंदपुर थाना के बिदुलिया निवासी रामसोगारथ सहनी, फूलेना सहनी, रामाशीष सहनी, रामवृक्ष सहनी, कामेश्वर सहनी, कारी सहनी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 3 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि एक मई, 2004 की रात्रि 9 बजे ग्रामीण सूचिका प्यारी देवी के पति चमरू सहनी के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना में प्राथमिकी सूचिका ने थाना कांड संख्या-23/04 तहत दर्ज करायी थी.

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