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हत्या के प्रयास मामले में मिली सात वर्ष सश्रम कारावास

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने हत्या प्रयास मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के खम्हार निवासी दीपक कुमार सिंह एवं रामलला सिंह को हत्या प्रयास में दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीJayant Chaudhary: क्या है ऑरवेलियन-1984, जिसका मंत्री जयंत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2014 6:01 PM

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने हत्या प्रयास मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के खम्हार निवासी दीपक कुमार सिंह एवं रामलला सिंह को हत्या प्रयास में दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.

अभियोजन की ओर से एपीपी सुदर्शन कुमार ने चार गवाहों की गवाही करायी. सभी गवाहों ने घटना में आरोपित की संलिप्तता बतायी. आरोपितों पर आरोप था कि 19 सितंबर, 2008 को ग्रामीण सूचक मणिकांत सिंह के घर आये एवं सूचक तथा उषा देवी के साथ गाली-गलौज की गयी तथा तलवार से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया.

तत्पश्चात वादी के घर में घुस कर तोड़-फोड़ की गयी एवं सूचक की मां का बाल पकड़ कर दीवार पर पटक दिया गया तथा घर से 10 हजार रुपया एवं जेवर ले लिया गया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या-248/08 तहत दर्ज करायी है.

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