लोकसभा चुनाव: जिले में 21 लाख 86 हजार 158 मतदाता डालेंगे वोट
आगामी 13 मई को बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव होगा. जहां 21,86,158 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे
बेगूसराय. आगामी 13 मई को बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव होगा. जहां 21,86,158 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. नामांकन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू होगी. मतदान का कार्य स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. यह बातें डीएम रोशन कुशवाहा ने कही. उन्होंने कहा कि युवा मतदाताओं की संख्या बेगूसराय में कम रहती थी, लेकिन इस बार 18-19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या ज्यादा है. युवा मतदाताओं को मतदान करने की अपील की जा रही है. डीएम ने कहा कि चुकी मतदान के दौरान गर्मी अधिक हो जायेगी. जिला प्रशासन मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिये पीने के पानी की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था आदि बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करेगी. चुनाव कार्य सहजतापूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सके इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रही है. चुनाव कार्य के लिये कुल 24 कोषांगों का गठन किया गया है. लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान लगातार किया जा रहा है. डीएम ने कहा कि इस बार बेगूसराय जिले में 70 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य रखा गया है. इसी कड़ी में शहर के गांधी स्टेडियम की दीवाल पर मतदाता जागरूकता का स्लोगन लिखा जा रहा है. मजदूर दिन-रात स्टेडियम के चारो तरफ पेंटिंग करने का काम कर रहे हैं. लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर उंगली पर नीली लकीर, आपका मत आपकी ताकत, बनो देश के भाग्य विधाता अब जागो प्यारे मतदाता समेत कई स्लोगन व पेंटिंग के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है. आदर्श आचार संहिता उलंघन मामले में सी-विजिल एप्प पर 09 मामले दर्ज किए गये. सभी मामलों का निष्पादन 100 मिनट के अंदर कर लिया गया. इस संबंध में डीएम ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि आदर्श आचार संहिता का उलंघन हो रहा है. ऐसे मामले का फोटो, वीडियो बनाकर सी-विजिल एप्प पर अपलोड कर दें. 100 मिनट के अंदर मामलों का निष्पादन किया जायेगा. लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता, दिव्यांग मतदाता (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवश्यक) एवं कोरोना पीड़ित मतदाता के घर जाकर मतदान करायी जायेगी. इसके लिये आवेदक को 12(डी) फॉर्म भरकर बीएलओ को देना होगा. इसके लिये बीएलओ को आवेदन पहले ही देना होगा.