आर्म्स एक्ट मामले में तीन वर्षों की सजा

बेगूसराय (कोर्ट). एसडीजेएम चंद्रमोहन झा ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के धबौली निवासी धर्मा यादव को दोषी पाते हुए तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 10 मई, 2012 को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 4, 2014 6:01 PM

बेगूसराय (कोर्ट). एसडीजेएम चंद्रमोहन झा ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के धबौली निवासी धर्मा यादव को दोषी पाते हुए तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 10 मई, 2012 को उसके घर से एक देसी पिस्तौल तथा एक गोली बरामद हुई. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन थानाध्यक्ष लाखो ब्रजेश कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या-134/12 के तहत दर्ज करायी थी.

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