एक लाख अर्थदंड के साथ 12 वर्षों का कारावास

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम विनय कुमार सिन्हा ने गांजा तस्करी मामले के आरोपित बलिया थाने के बड़ी जानी निवासी दिनेश चौधरी, गोपाल चौधरी एवं शिवम होटल के मालिक साहेबपुकमाल थाने के कुरहा निवासी राजकुमार यादव को एनडीपीएस में दोषी पाकर 12 वर्षों का सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख अर्थदंड की सजा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 5, 2014 8:01 PM

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम विनय कुमार सिन्हा ने गांजा तस्करी मामले के आरोपित बलिया थाने के बड़ी जानी निवासी दिनेश चौधरी, गोपाल चौधरी एवं शिवम होटल के मालिक साहेबपुकमाल थाने के कुरहा निवासी राजकुमार यादव को एनडीपीएस में दोषी पाकर 12 वर्षों का सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप है कि 4 जनवरी, 2010 को आरोपितों के पास से बंद पैकेट में 63 किलो गांजा बरामद किया गया था. घटना की प्राथमिकी सूचक तत्कालीन थानाध्यक्ष, बलिया के पुलिस अवर निरीक्षक मो इरशाद आलम ने थाना कांड संख्या-3/10 के तहत दर्ज करायी थी.

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