10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री निवास नारायण सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के तरबन्ना निवासी राधो साह, पुकार साह, रामसखी देवी, सुनीता देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 4 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 8 […]

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री निवास नारायण सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के तरबन्ना निवासी राधो साह, पुकार साह, रामसखी देवी, सुनीता देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 4 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 8 नवंबर, 2007 को शाम 5 बजे में ग्रामीण सूचक बिक्कू साह की पत्नी को डायन कह कर जान से मारने के नीयत से गरम लोहे से शरीर को दाग दिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें