प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री निवास नारायण सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के तरबन्ना निवासी राधो साह, पुकार साह, रामसखी देवी, सुनीता देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 4 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 8 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 5, 2014 9:01 PM

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री निवास नारायण सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के तरबन्ना निवासी राधो साह, पुकार साह, रामसखी देवी, सुनीता देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से 4 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 8 नवंबर, 2007 को शाम 5 बजे में ग्रामीण सूचक बिक्कू साह की पत्नी को डायन कह कर जान से मारने के नीयत से गरम लोहे से शरीर को दाग दिया.

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