प्राणघातक हमले का आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने प्राण घातक हमला मामले के आरोपित खोदाबंदपुर थाना के मेघौल निवासी पंकज कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.अभियोजन की ओर से 6 गवाह लोगो की गवाही करायी गयी थी.आरोपित पर आरोप था कि 26 अप्रैल 2009 को रात्रि 9 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 8, 2014 7:02 PM

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने प्राण घातक हमला मामले के आरोपित खोदाबंदपुर थाना के मेघौल निवासी पंकज कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.अभियोजन की ओर से 6 गवाह लोगो की गवाही करायी गयी थी.आरोपित पर आरोप था कि 26 अप्रैल 2009 को रात्रि 9 बजे ग्रामीण सूचक संतोष कुमार पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया.घटना की प्राथमिकी सूचक ने खोदाबंदपुर थाना कांड संख्या-32/09 तहत दर्ज करायी थी.

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