भवन अंचल, पूर्णिया व भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय पर आयोग की गिरी गाज
बरौनी . राज्य सूचना आयोग ने अपने एक अहम फैसले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल बेगूसराय और लोक सूचना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग पथ अवर प्रमंडल, बरौनी को आदेश दिया है कि वे आवेदक के प्रपत्र क की एक प्रति वैसे लोक सूचना पदाधिकारी को भेज दें, जिनके पास वह सूचना […]
बरौनी . राज्य सूचना आयोग ने अपने एक अहम फैसले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल बेगूसराय और लोक सूचना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग पथ अवर प्रमंडल, बरौनी को आदेश दिया है कि वे आवेदक के प्रपत्र क की एक प्रति वैसे लोक सूचना पदाधिकारी को भेज दें, जिनके पास वह सूचना उपलब्ध है और उसकी सूचना आवेदक को दें. आयोग के सूचना आयुक्त वीके वर्मा ने उक्त आदेश दिनांक 23 सितंबर, 2014 को ही आवेदक गिरीश प्रसाद गुप्ता की द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान लोक सूचना पदाधिकारी सह सहायक अभियंता पथ प्रमंडल, बरौनी द्वारा दिये गये पक्ष को सुनने के पश्चात दिया. उन्होंने लोक सूचना पदाधिकारी का पक्ष सुनने के बाद कहा कि बस इतना ही छूट गया था कि प्रपत्र क की एक प्रति वैसे लोक सूचना पदाधिकारी को भेज देनी चाहिए थी. लोक सूचना पदाधिकारी ने आयोग को बताया कि आवेदक द्वारा मांगी गयीं सूचनाओं में कुछ सूचनाएं विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि उक्त सूचनाएं लोक सूचना पदाधिकारी, भवन अंचल पूर्णिया तथा भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय के पास उपलब्ध है. विदित हो कि आवेदक ने बरौनी के अजीत पत्रकार पथ से संबंधित जानकारियां मांगी थीं. इसे पथ निर्माण विभाग ने आंशिक सूचनाएं उपलब्ध करा कर अन्य प्राधिकार से संबंधित बता कर मामले को टाल दिया था. परंतु, आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों विभागों पर गाज गिराया है. आदेश की एक प्रति आवेदक को गत दिसंबर, 2014 को उपलब्ध करायी गयी है.