प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित शाम्हो थाने के बिजुलिया निवासी सनोज सिंह, गिरधर सिंह, दिलीप सिंह, मुरल सिंह, उमा शंकर सिंह व अशोक सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. आरोपितों पर आरोप था कि 18 जनवरी, 1997 को सुबह […]
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित शाम्हो थाने के बिजुलिया निवासी सनोज सिंह, गिरधर सिंह, दिलीप सिंह, मुरल सिंह, उमा शंकर सिंह व अशोक सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. आरोपितों पर आरोप था कि 18 जनवरी, 1997 को सुबह छह बजे ग्रामीण सूचक राम निवास सिंह के चचेरे भाई मोख्तार सिंह पर गोली चला कर जख्मी कर दिया गया.