संज्ञान मामले पर हुई बहस, फै सला सुरक्षित

बेगूसराय (कोर्ट). बरौनी थाने के कली गढ़हारा निवासी प्रमोद राय पर प्राणघातक हमला मामले में दर्ज प्राथमिकी बरौनी थाना कांड संख्या 326/14 में 302 धारा में संज्ञान के लिए उभयपक्षों ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखा. विदित हो कि इस कांड के सूचक प्रमोद राय ने ग्रामीण बालमुकुंद सिंह, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2014 8:02 PM

बेगूसराय (कोर्ट). बरौनी थाने के कली गढ़हारा निवासी प्रमोद राय पर प्राणघातक हमला मामले में दर्ज प्राथमिकी बरौनी थाना कांड संख्या 326/14 में 302 धारा में संज्ञान के लिए उभयपक्षों ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखा. विदित हो कि इस कांड के सूचक प्रमोद राय ने ग्रामीण बालमुकुंद सिंह, दीपक सिंह, सिकंदर सिंह के विरुद्ध अंतर्गत धारा 307 में प्राथमिकी दर्ज करायी है. सूचक की प्राथमिकी दर्ज करवाने के कुछ दिन बाद ही सूचक की मृत्यु हो गयी, तब इस कांड के अनुसंधानकर्ता ने 19 अगस्त, 2014 को प्राथमिकी में 302 धारा जोड़ने का आवेदन दिया, जिसमें न्यायालय ने 302 धारा जोड़ने का आदेश दिया. इस कांड का अनुसंधानपूर्ण होने के बाद अनुसंधानकर्ता ने आरोप पत्र अंतर्गत धारा 307 में समर्पित किया. अब इस मामले में जहां अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए न्यायालय को कहा कि इस मामले में संज्ञान 307 धारा में लिया जाये, वहीं दूसरी ओर सूचककी ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में 302 धारा में संज्ञान लिया जाये. फिलहाल दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है.

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