अपहरण मामले का आरोपित रिहा
बेगूसराय(कोर्ट). नाबालिग रानी कुमारी (काल्पनिक नाम) का शादी करने की नीयत से अपहरण करने के मामले के आरोपित मंसूरचक थाने के समसा निवासी विष्णुदेव चौधरी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम ओमप्रकाश तृतीय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी. गवाहों ने […]
बेगूसराय(कोर्ट). नाबालिग रानी कुमारी (काल्पनिक नाम) का शादी करने की नीयत से अपहरण करने के मामले के आरोपित मंसूरचक थाने के समसा निवासी विष्णुदेव चौधरी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम ओमप्रकाश तृतीय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी. गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया. आरोपित पर आरोप था कि 10 जुलाई, 2010 की सुबह दो बजे बरात देखने गयी नाबालिग लड़की रानी कुमारी का अपहरण शादी करने की नीयत से कर लिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ग्रामीण रणवीर महतो ने मंसूरचक थाना कांड संख्या 50/10 के तहत दर्ज करायी थी.