हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय निवास नारायण सिंह ने हत्या के आरोपित सज्जन साह, तेघड़ा थाने के दनियालपुर निवासी को दोषी पाकर उम्रकैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोप है कि उसने नौ नवंबर, 2010 की रात्रि 10 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 13, 2013 1:31 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय निवास नारायण सिंह ने हत्या के आरोपित सज्जन साह, तेघड़ा थाने के दनियालपुर निवासी को दोषी पाकर उम्रकैद एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोप है कि उसने नौ नवंबर, 2010 की रात्रि 10 बजे में अपनी भाभी सूचिका नीलम देवी के पति श्याम सुंदर साह की गोली मार कर हत्या कर दी.


* सात
वर्ष सश्रम कारावास

अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंचम ओमप्रकाश तृतीय ने प्राणघातक हमले के आरोपित सहदेव यादव, मोहन यादव, वीरेंद्र यादव, जालो यादव, बछवाड़ा थाने के नारेपुर निवासी को दोषी पाया.

आरोपित सहदेव यादव को दफा 307 में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं मोहन यादव, वीरेंद्र यादव, जालो यादव को दफा 447 में चार वर्ष सश्रम कारावास 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोप है कि उन्होंने दो फरवरी, 2009 को ग्रामीण सूचक वकील यादव पर हसुआ से प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया.


* फैसले
का स्वागत

प्रगतिशील युवा अधिवक्ता संघ के सचिव प्रमोद कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव संबंधी दिये गये फैसले का स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की. ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है कि जेल में बंद या पुलिस हिरासत में कोई चुनाव नहीं लड़ सकता. साथ ही दो वर्ष से अधिक की सजा पानेवाले भी चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं.

प्रगतिशील युवा अधिवक्ता संघ के सचिव प्रमोद कुमार ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के लखनऊ पीठ द्वारा जातीय रैली पर रोक लगाने के फैसले का भी स्वागत किया है. ज्ञात हो कि इलाहाबाद हाइकोर्ट के लखनऊ पीठ ने यूपी में राजनीतिक दलों को जातीय रैली करने पर तत्काल रोक लगा दी है. सचिव ने कहा कि इस फैसले से समाज में वैमनस्यता समाप्त होगी.

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