न्यायालय ने एसपी को भेजा डीओ लेटर

कारणपृच्छा के बाद भी केस डायरी नहीं भेजने का मामलाबेगूसराय (कोर्ट). पुलिस पदाधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला बराबर उजागर होते रहता है. इस बार तो फुलवडि़या थानाध्यक्ष अनुसंधानकर्ता ने हत्या के मामले में न्यायालय के कारण-पृच्छा मांगने के बावजूद केस डायरी न्यायालय में समर्पित नहीं की है. न्यायालय ने आरक्षी अधीक्षक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 5, 2015 7:02 PM

कारणपृच्छा के बाद भी केस डायरी नहीं भेजने का मामलाबेगूसराय (कोर्ट). पुलिस पदाधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला बराबर उजागर होते रहता है. इस बार तो फुलवडि़या थानाध्यक्ष अनुसंधानकर्ता ने हत्या के मामले में न्यायालय के कारण-पृच्छा मांगने के बावजूद केस डायरी न्यायालय में समर्पित नहीं की है. न्यायालय ने आरक्षी अधीक्षक को डीओ लेटर भेज कर पूरी जानकारी दी है कि कारणपृच्छा के बावजूद केस डायरी न्यायालय में नहीं दी जा रही है. ज्ञात हो कि हत्या के एक मामले फुलवडि़या थाना कांड संख्या-163/14 की आरोपित शोकहारा निवासी माधुरी देवी ने जमानत आवेदन 1747/14 दाखिल किया है, जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार के यहां सुनवाई के लिए लंबित है. इस मामले में न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता चंद्रमणि से केस डायरी की मांग की, परंतु न्यायालय द्वारा कारणपृच्छा करने के बाद भी केस डायरी अब तक अप्राप्त है. विदित हो कि शोकहारा निवासी सूचिका किरण देवी ने अपने दामाद की हत्या का मामला दर्ज कराया है.

Next Article

Exit mobile version