प्राणघातक हमले का आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के चमथा निवासी ब्रह्मदेव महतो, गोनी महतो, दिनेश महतो, मुकेश महतो व अरुण महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था […]
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के चमथा निवासी ब्रह्मदेव महतो, गोनी महतो, दिनेश महतो, मुकेश महतो व अरुण महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 20 अक्तूबर, 2010 को आठ बजे रात्रि में सूचक बालेश्वर महतो के घर पर जाकर सूचक के पुत्र रामईश्वर महतो के साथ लाठी- रॉड से मारपीट कर गंभीर रू प से जख्मी कर दिया गया.