छात्र-छात्राओं परिचय पत्र बनवाने का आदेश

तेघड़ा. पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यू जेसी संख्या-7796 के आदेश के आलोक में बीइओ राजेश प्रसाद ने सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के प्रधानों को छात्र-छात्राओं को परिचय पत्र बनवाने का आदेश दिया है. परिचय पत्र नि:शुल्क, लेमिनेशन, प्लास्टिक कवर के साथ फीता एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो देना है. इसके एवज में प्रति छात्र […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 10, 2015 5:02 PM

तेघड़ा. पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यू जेसी संख्या-7796 के आदेश के आलोक में बीइओ राजेश प्रसाद ने सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के प्रधानों को छात्र-छात्राओं को परिचय पत्र बनवाने का आदेश दिया है. परिचय पत्र नि:शुल्क, लेमिनेशन, प्लास्टिक कवर के साथ फीता एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो देना है. इसके एवज में प्रति छात्र 15 रुपया फोटो शुल्क लिया जायेगा. विकलांग छात्र-छात्राओं से फोटो शुल्क नहीं लिये जाने का प्रावधान है. कार्यक्रम से छात्र-छात्राओं का बौद्धिक विकास अपना अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रयोग करेगा. बैंकों में खाता खोलवाने में भी यह मान्य होगा.

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