साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म का आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). बरौनी थाने के सिमरिया निवासी कन्हैया कुमार उर्फ कन्हैया कुमार राय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहु ने तीन गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर 14 मई, 2013 को 11 बजे रात में महिला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 13, 2015 8:03 PM

बेगूसराय (कोर्ट). बरौनी थाने के सिमरिया निवासी कन्हैया कुमार उर्फ कन्हैया कुमार राय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहु ने तीन गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर 14 मई, 2013 को 11 बजे रात में महिला के घर में घुस कर दुष्कर्म करने का आरोप था. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने बरौनी थाना कांड संख्या-268/13 तहत दर्ज करायी थी.

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