न्यायालय कर्मी के पुत्र से की गयी ठगी

बेगूसराय (कोर्ट). सेवानिवृत्त न्यायालय कर्मी स्टेशन रोड निवासी राजकिशोर प्रसाद सिंह के पुत्र परिवादी रूपेश कुमार से नौकरी के नाम पर पैसा ठग लेने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह ने अंतर्गत धारा 420, 406 में संज्ञान ली. परिवादी ने चेरियाबरियारपुर थाना निवासी आरोपित मनीष कुमार, पिंकी राणा, सुबोध कुमार, राधा देवी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 16, 2015 6:02 PM

बेगूसराय (कोर्ट). सेवानिवृत्त न्यायालय कर्मी स्टेशन रोड निवासी राजकिशोर प्रसाद सिंह के पुत्र परिवादी रूपेश कुमार से नौकरी के नाम पर पैसा ठग लेने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह ने अंतर्गत धारा 420, 406 में संज्ञान ली. परिवादी ने चेरियाबरियारपुर थाना निवासी आरोपित मनीष कुमार, पिंकी राणा, सुबोध कुमार, राधा देवी व सुप्रिया कुमारी पर आरोप लगाया है कि नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा हड़प लिया. परिवादी को नौकरी भी नहीं दिलायी गया और न ही पैसा वापस किया गया.

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