डीइओ से राज्य सूचना आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण

सूचना नहीं देने पर की गयी कार्रवाई बछवाड़ा. सूचना का अधिकार मांगने के बाद भी नहीं मिला न्याय. उक्त बातें गोविंदपुर-03 पंचायत के सूरो निवासी प्रभात कुमार झा ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से 10 जनवरी, 2013 को बिहार राज्य कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत निबंधन संबंधित कुछ जानकारी मांगी गयी थी. जब निर्धारित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 2, 2015 9:02 PM

सूचना नहीं देने पर की गयी कार्रवाई बछवाड़ा. सूचना का अधिकार मांगने के बाद भी नहीं मिला न्याय. उक्त बातें गोविंदपुर-03 पंचायत के सूरो निवासी प्रभात कुमार झा ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से 10 जनवरी, 2013 को बिहार राज्य कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत निबंधन संबंधित कुछ जानकारी मांगी गयी थी. जब निर्धारित अवधि तक जवाब नहीं मिल सका, तो आवेदक श्री झा के द्वारा प्रथम अपील क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मुंगेर को आवेदन दिया गया. इसके बाद भी जवाब नहीं मिल सका. पुन: आवेदक के द्वारा द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग, बिहार पटना को दिया गया. इसके बाद राज्य सूचना आयोग के ज्ञापन 7957, दिनांक 16 सितंबर, 2013 के आलोक में दिये गये आदेश के बाद भी सूचना से वंचित रहे. राज्य सूचना आयोग के ज्ञापक 7340, दिनांक 27 जनवरी, 2014 में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय से स्पष्टीकरण पूछा गया है.सूचना के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही नौ फरवरी, 2014 को दिये गये आवेदक सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी को सदेह उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है.

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