बेगूसराय (कोर्ट). दहेज हत्या मामले का आरोपित खोदाबंदपुर थाने के नुरूल्लापुर निवासी पति रामबाबू कुमार, ससुर बनारसी दास व सास सीता देवी को तदर्थ न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
अभियोजन की ओर से मात्र दो गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 20 सितंबर, 2011 की रात में बलिया थाने के मंसूरचक निवासी सूचिका राजकुमारी देवी की पुत्री कविता को दहेज नहीं लाने पर जहर खिला कर मार डाला गया था. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने खोदाबंदपुर थाने में दर्ज करायी थी.