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प्राणघातक हमला व रंगदारी मांगने का आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). प्राणघातक हमला एवं रंगदारी मांगने का आरोपित बरौनी थाने के बीहट निवासी रौशन सिंह व अनमोल झा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी फरहत नसरीन ने सात गवाहों की गवाही करायी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 13, 2015 7:02 PM

बेगूसराय (कोर्ट). प्राणघातक हमला एवं रंगदारी मांगने का आरोपित बरौनी थाने के बीहट निवासी रौशन सिंह व अनमोल झा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी फरहत नसरीन ने सात गवाहों की गवाही करायी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रणविजय कुमार निराला ने बहस की. आरोपितों पर आरोप था कि 22 मई, 2000 को चार बजे शाम में ग्राम बीहट में ग्रामीण सूचक रामसागर भगत को एक लाख रुपये रंगदारी के रूप में देने को कहा एवं सूचक की दुकान पर जाकर सूचक के लड़का टुनटुन पर जान मारने के नीयत से गोली चला दी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाने में दर्ज करायी थी.

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