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जानलेवा हमला करनेवाले आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने जानलेवा हमला करने के आरोपित बलिया थाने के दनौली निवासी बल्ले यादव उर्फ ब्रजेश एवं सरोज यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. आरोपितों पर आरोप था कि 21 जुलाई, 2011 को शाम साढ़े छह बजे में बलिया थाने के फुलवडि़या […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2015 7:03 PM

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने जानलेवा हमला करने के आरोपित बलिया थाने के दनौली निवासी बल्ले यादव उर्फ ब्रजेश एवं सरोज यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. आरोपितों पर आरोप था कि 21 जुलाई, 2011 को शाम साढ़े छह बजे में बलिया थाने के फुलवडि़या निवासी सूचिका मंजू देवी के पति जीतन यादव को खेत देख कर लौटने के क्रम में आरोपितों ने लाठी-डंडा से मारपीट कर घायल कर दिया. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी, जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया.

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