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हत्या के आरोपित मिली उम्रकैद व अर्थदंड की सजा

बेगूसराय (कोर्ट). बखरी थाने के बदिया निवासी आरोपित हीरागंज यादव, अमिताभ बच्चन यादव, कैलाश यादव, केवली यादव, अर्जुन यादव, महेंद्र यादव को हत्या का दोषी पाकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ओमप्रकाश तृतीय ने आजीवन कारावास एवं 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. ज्ञात हो कि चार मई, 2010 को 7 बजे शाम में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 20, 2015 8:03 PM

बेगूसराय (कोर्ट). बखरी थाने के बदिया निवासी आरोपित हीरागंज यादव, अमिताभ बच्चन यादव, कैलाश यादव, केवली यादव, अर्जुन यादव, महेंद्र यादव को हत्या का दोषी पाकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ओमप्रकाश तृतीय ने आजीवन कारावास एवं 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. ज्ञात हो कि चार मई, 2010 को 7 बजे शाम में ग्रामीण सूचक अर्जुन यादव के डेरा पर गोलीबारी कर सूचक के भाई खड़गनारायण यादव एवं भाभी शांति देवी की हत्या कर दी. अभियोजन की ओर से एपीपी रण विजय कुमार निराला ने 12 गवाहों की गवाही करायी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललन कुमार एवं सुभाष कुमार सिन्हा ने बहस की.

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