हत्या में दोषी करार, सजा कल
बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम राजकुमार ने बखरी थाना राटन निवासी गंगा राम साहु, सुनील साहु, जनार्दन साहु, लक्ष्मण साहु को हत्या में दोषी पाकर सजा की विंदु पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख निश्चित की है. एपीपी राजेंद्र पाठक ने 12 गवाहों की गवाही करायी, जिसमें सूचक, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता सहित […]
बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम राजकुमार ने बखरी थाना राटन निवासी गंगा राम साहु, सुनील साहु, जनार्दन साहु, लक्ष्मण साहु को हत्या में दोषी पाकर सजा की विंदु पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख निश्चित की है. एपीपी राजेंद्र पाठक ने 12 गवाहों की गवाही करायी, जिसमें सूचक, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता सहित सभी ने प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया. आरोपितों पर आरोप है कि 29 जुलाई, 2009 को 5 बजे सुबह में ग्राम राटन में गोतिया सूचक सुरेश साहु के घर पर जाकर लाठी, डंडा, रड से सूचक तथा सूचक की पत्नी कंचन देवी, सूचक के पिता योगेंद्र साह तथा सूचक के भाई राजीव साह के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. गंभीर रूप से घायल राजीव साह को इलाज के लिए ले जाने के क्रम में 30 जुलाई, 2009 को मौत हो गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बखरी थाना कांड संख्या-115/09 तहत दर्ज करायी है.