साक्ष्य के अभाव में रिहा
बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम विनय कुमार सिन्हा ने अनुसूचित जाति उत्पीड़न मामले के आरोपित बलिया थाने के बड़ी बलिया निवासी शिवनारायण तांती को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन अंजनी कमारी सिन्हा उर्फ फुदोजी ने तीन गवाहों की गवाही करायी. बचाव पक्ष की […]
बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम विनय कुमार सिन्हा ने अनुसूचित जाति उत्पीड़न मामले के आरोपित बलिया थाने के बड़ी बलिया निवासी शिवनारायण तांती को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन अंजनी कमारी सिन्हा उर्फ फुदोजी ने तीन गवाहों की गवाही करायी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार ने बहस की. आरोपित पर आरोप था कि 8फरवरी, 2013 को सात बजे सुबह में सूचक बलिया थाने के जानीपुर निवासी फूलचंद पासवान के घर पर जाकर जाति सूचक गाली-गलौज व मारपीट की. घटना की प्राथमिकी सूचक ने अनुसूचित जाति थाना कांड संख्या-19/13 के तहत दर्ज करायी थी.