जानलेवा हमला करने का आरोपित रिहा
बेगूसराय कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमला करने के आरोपित नावकोठी थाने के निवासी लूचो पाठक, महेंद्र पाठक, वीणा देवी, ढक्कन साह, रामचलितर सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी नवीन कुमार सिन्हा ने तीन गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों […]
बेगूसराय कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमला करने के आरोपित नावकोठी थाने के निवासी लूचो पाठक, महेंद्र पाठक, वीणा देवी, ढक्कन साह, रामचलितर सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी नवीन कुमार सिन्हा ने तीन गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर 29 नवंबर, 1997 को 8.30 बजे सुबह में सूचिका निर्मला देवी के घर घुस कर लाठी-डंडा, रॉड से मारपीट करने का आरोप था.