हत्याकांड में आजीवन कारावास

बेगूसराय कोर्ट : जमीन विवाद में हुई हत्या में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम राज कुमार ने हत्या के आरोपित खोदावंदपुर थाने के बाड़ा निवासी परमानंद साह व ब्रह्मदेव साह को हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उन पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी. अभियोजन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 18, 2015 7:40 AM
बेगूसराय कोर्ट : जमीन विवाद में हुई हत्या में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम राज कुमार ने हत्या के आरोपित खोदावंदपुर थाने के बाड़ा निवासी परमानंद साह व ब्रह्मदेव साह को हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उन पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी.
अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी गयी. सभी गवाहों ने घटना का समर्थन करते हुए आरोपितों की संलिप्तता बतायी. आरोपितों पर आरोप है कि ग्रामीण सूचिका अनिता देवी के पति महेश साव को 4 जून, 2009 की रात्रि 9 बजे सोने के लिए घर से बुला कर ले गये और गोली मार कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 53/09 के तहत दर्ज करायी थी.

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