बेगूसराय कोर्ट : आठ वर्षीय बालक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अष्टम संजय कुमार सिंह ने अपहरण एवं हत्या मामले के आरोपित चेरियाबरियारपुर थाने के पवड़ा निवासी फोको महतो, सीताराम महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी गयी, जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया. आरोपितों पर आरोप था कि एक अगस्त, 2013 को अन्य अभियुक्तों के साथ मिल कर ग्रामीण सूचक धीरेंद्र यादव के आठ वर्षीय पुत्र मनीष कुमार का अपहरण कर लिया एवं उसकी हत्या कर लाश को बांध पर फेंक दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 148/13 के तहत दर्ज करायी थी. आरोपित 13 अक्तूबर, 2014 से इस मामले में जेल में बंद हैं.