प्राणघातक हमले का आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के शालीग्रामी निवासी उमेश यादव, जयशंकर यादव, जगतपाल यादव, होमेश्वर यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहांे की गवाही करायी गयी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केदार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 26, 2015 8:02 PM

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के शालीग्रामी निवासी उमेश यादव, जयशंकर यादव, जगतपाल यादव, होमेश्वर यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहांे की गवाही करायी गयी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केदार शर्मा, पृथ्वीचंद यादव ने बहस की. आरोपितों पर आरोप था कि 17 अगस्त, 1995 की शाम 6 बजे ग्रामीण सूचक नरेश यादव से कुएं का पानी पीने के विवाद में प्राणघातक हमला कर गंभीर रू प से घायल कर दिया था.