प्राणघातक हमला करने के आरोपित रिहा किये गये
बेगूसराय(कोर्ट) : तदर्थ न्यायाधीश द्वितीय भानु प्रताप सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बरौनी थाने के मोसादपुर निवासी संतोष कुमार को धारा 325 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर प्रोवेशन एक्ट के तहत रिहा कर दिया. इसी मामले के अन्य आरोपित बरौनी थाने के मोसादपुर निवासी रामविलास सिंह, आशुतोष कुमार को साक्ष्य के अभाव […]
बेगूसराय(कोर्ट) : तदर्थ न्यायाधीश द्वितीय भानु प्रताप सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बरौनी थाने के मोसादपुर निवासी संतोष कुमार को धारा 325 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर प्रोवेशन एक्ट के तहत रिहा कर दिया. इसी मामले के अन्य आरोपित बरौनी थाने के मोसादपुर निवासी रामविलास सिंह, आशुतोष कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी योगेंद्र नारायण सिंह ने सात गवाहों की गवाही करायी.
आरोपितों पर आरोप है कि 10 जनवरी, 2004 को मोसादपुर गांव में ग्रामीण सूचक रामविलास राय पर गोली चला कर हत्या का प्रयास किया था. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या-14/04 के तहत दर्ज करायी है.